रायपुर में होली को लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन:मुखौटे पर लगा बैन, रात 12.30 बजे तक होलिका दहन करने की अपील
लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के बीच इस बार होली का त्योहार मनाया जाएगा। इसे लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है। वहीं, होली के दौरान मुखौटा लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी से शांति पूर्ण ढंग से और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से तेज रफ्तार गाड़ी चलाने और तीन सवारी बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। साथ ही सड़क पर हुडदंग मचाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होलिका दहन रात 12ः30 बजे तक करने के निर्देश जिला प्रशासन ने होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12ः30 बजे तक करने कहा है। जिला प्रशासन ने होलिका दहन सड़क किनारे करने की अपील की है। जिससे बीच सड़क पर यातायात प्रभावित न हो। अशांति फैलाने पर होगी कार्रवाई जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि होली का त्योहार रंगों का त्यौहार है। सभी से आग्रह है कि सौहार्द पूर्ण ढंग से और भाईचारे के भाव के साथ त्योहार मनाएं। होलिका दहन के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर मुरूम की व्यवस्था की जा रही है। अगर होली के दौरान कोई अशांति फैलाने का काम करेगा, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।